देहरादून। उत्तराखंड में अब दवाओं की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी पर कड़े प्रतिबंध लग सकते हैं। राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने इस संबंध में केंद्र सरकार को सख्त सिफारिश भेजी है। इसके बाद केंद्र जल्द ही ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कानूनी संशोधन करने की तैयारी कर रहा है, जिससे ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर नियंत्रण करने में मदद मिलेगी।
प्रतिबंध क्यों लगाए जा सकते हैं?
देश भर में कुछ खास कफ सिरप के कारण बच्चों की मौत की हालिया खबरों के बाद, केंद्र सरकार ने दवाओं के निर्माण और बिक्री से जुड़े नियमों को और कड़ा करने का फैसला किया है। इसमें ऑनलाइन दवा बिक्री पर प्रतिबंध या नियंत्रण भी शामिल है।
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उत्तराखंड में अनियंत्रित व्यापार बढ़ा
वर्तमान में राज्य में 20,000 से अधिक मेडिकल स्टोर संचालित हैं, जिनमें से कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दवाएं बेच रहे हैं और होम डिलीवरी की सुविधा दे रहे हैं। कोविड-19 के बाद से यह कारोबार तेज़ी से बढ़ा है और अब अरबों रुपये का उद्योग बन गया है। हालाँकि, अधिकारियों के अनुसार, यह कारोबार नियंत्रण से बाहर हो गया है और इस पर नज़र रखना मुश्किल हो गया है।
रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की संभावना
एफडीए के अतिरिक्त आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि ऑनलाइन दवाओं की बिक्री में रिकॉर्ड छिपाने या छेड़छाड़ की संभावना अधिक रहती है। किसने कौन सी दवा कब और कहाँ खरीदी, इसका सटीक रिकॉर्ड रखना मुश्किल हो रहा है। इससे स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है।
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अन्य राज्यों ने भी उठाई आवाज
कई अन्य राज्यों ने भी स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए ऑनलाइन चिकित्सा पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। केंद्र सरकार अब सभी राज्यों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए एक समान नीति बनाने पर काम कर रही है।
मरीजों की सुरक्षा को प्राथमिकता
सरकार का मानना है कि इस कदम से मरीज़ों की सुरक्षा और दवाओं का उचित उपयोग सुनिश्चित होगा। आने वाले दिनों में, दवाओं की ऑनलाइन बिक्री और वितरण के लिए कड़े नियम लागू करने के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।
जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा होने की उम्मीद है। अगर यह नियम लागू हो जाता है, तो उत्तराखंड में ऑनलाइन दवा बिक्री और होम डिलीवरी पर पूरी तरह से नियंत्रण या प्रतिबंध लग सकता है।
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