हल्द्वानी: भारत सरकार के निर्देशों के तहत स्वास्थ्य विभाग ने प्रतिबंधित कफ सिरप की बिक्री रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। इसी क्रम में तहसीलदार श्री कुलदीप पांडे एवं औषधि निरीक्षक सुश्री मीनाक्षी बिष्ट के नेतृत्व में संयुक्त निरीक्षण दल ने हल्द्वानी क्षेत्र के कई मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान, तीन मेडिकल स्टोर प्रतिबंधित दवाइयाँ बेचते पाए गए। अधिकारियों ने मौके पर ही दुकानों को सील कर दिया और ताला लगा दिया, सूची तैयार की और दवाओं के नमूने जब्त कर लिए।
प्रतिबंधित सिरप बिना डॉक्टर के पर्चे के बेचे जा रहे थे

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निरीक्षण के दौरान पता चला कि संबंधित दुकानदार बिना डॉक्टर के पर्चे के प्रतिबंधित COLDIRF Syrup और Dextromethorphan Hydrobromide Syrup IP बेच रहे थे। इन दोनों दवाओं को सरकार ने प्रतिबंधित श्रेणी में रखा है क्योंकि इनका दवाओं के रूप में दुरुपयोग भी हो सकता है।
औषधि निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट ने बताया कि पकड़े गए मामलों में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1945 के तहत दुकानों को सील कर दिया गया है। पूरे मामले की रिपोर्ट जिलाधिकारी नैनीताल और वरिष्ठ औषधि निरीक्षक को भेजी जा रही है। आगे की कानूनी कार्रवाई जल्द ही शुरू की जाएगी।
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