RTE Admission 2025: आरटीई (निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार) अधिनियम के तहत राज्य के निजी स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए अभिभावकों और विद्यार्थियों को अब एक और अवसर मिलेगा। शिक्षा विभाग ने यह निर्णय राज्य भर में रिक्त सीटों को भरने के उद्देश्य से लिया है।

शिक्षा महानिदेशक झरना कामठान की ओर से जारी आदेश के अनुसार, लॉटरी प्रक्रिया के पहले चरण के बावजूद निजी स्कूलों में आरटीई के तहत करीब 50 फीसदी सीटें अभी भी खाली हैं। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि कुछ निजी स्कूलों ने समय पर विभागीय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। ऐसे में कई पात्र विद्यार्थी पहले चरण में प्रवेश से वंचित रह गए।
RTE Admission 2025 दूसरे चरण की प्रमुख तिथियां:
- 17 मई 2025: जिला स्तर से प्रक्रिया के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी।
- 18 मई से 23 मई 2025: पहले से पंजीकृत स्कूलों की जानकारी अपडेट की जाएगी और नए स्कूलों को पोर्टल पर पंजीकृत किया जा सकेगा।
शिक्षा विभाग ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों और जिला शिक्षा अधिकारियों को इस प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि अधिक से अधिक पात्र बच्चों को आरटीई के तहत शिक्षा का लाभ मिल सके।
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आरटीई अधिनियम क्या है:
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निजी स्कूलों में 25% सीटों पर मुफ्त प्रवेश दिया जाता है।
प्रक्रिया के इस दूसरे चरण से उन हजारों अभिभावकों को राहत मिलेगी जो पहले चरण में किसी कारणवश आवेदन या चयन से वंचित रह गए थे।